न्यूज़ डेस्क, वैशाली। जिस प्रकार किसी भी पर्व में DJ पर प्रतिबंध रहता है और एक सीमित समय दिया जाता है वैसे हीं शादी या अन्य समारोह में भी स्थानीय प्रशासन से इजाजत लेना बहुत जरूरी है ऐसा कानून पहले से है। बस इसका पालन शहरी क्षेत्रों में होता भी है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता है।
नियम है कि शादी की अनुमति लेते समय, डीजे बजाने की जानकारी देनी होती है. बिना अनुमति के घर या बारात घर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। शादी-ब्याह में गाने-बजाने और प्रोसेसन निकालने के लिए एसडीएम की लिखित मंज़ूरी लेनी होती है। वहीं रात 10 बजे के बाद अगर किसी विवाह समारोह में डीजे बजाया जाता है और उसकी आवाज़ बाहर तक आती है, तो गार्डन मालिक, डीजे संचालक, और संबंधित व्यक्ति के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है।
लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसपर कोई अमल नही लिया जाता। दिन भर DJ और ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाया जाता है साथ हीं साथ रात्रि में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसपर स्थानीय प्रशासन को विशेष ध्यान देने की आवश्यक है।
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